जौनपुर:- उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर डीएम पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आदेश का पालन न किए जाने पर लगाया गया है। साथ ही, न्यायालय ने कहा कि डीएम इस जुर्माना राशि को दोषी अधिकारियों के वेतन से भी वसूल सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की पीठ ने याची सुरेंद्र की याचिका पर दिया।
जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के दीपकपुर निवासी याची ने प्रधान के खिलाफ डीएम से शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रधान ने गांव में विकास कार्य कराए बिना ही रुपये पास करा लिए। शिकायत पत्र पर कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस शिकायत पर ही न्यायालय ने जौनपुर डीएम से जवाब मांगा था।
18 दिसंबर से पहले जमा करनी है राशि
इसी मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर डीएम पर 10 हजार का जुर्माना लगा है। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि इस जुर्माना राशि को 18 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करें।